देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने लालढांग चिल्लरखाल क्षेत्र में सड़क का निर्माण नहीं करने का दिया निर्देश
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने लालढांग- चिल्लरखाल सड़क पर ब्लैक टॉपिंग के मुद्दे पर पर्यावरण और वनों पर केंद्रीय सशक्त समिति (सीईसी) की रिपोर्ट का लिया संज्ञान
शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड को उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सिफारिश की थी कि लालढांग चिल्लरखाल रोड के अहम हिस्से पर नही होनी चाहिए ब्लैक टेपिंग
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब नहीं हो सकेगा किसी प्रकार की कोई सड़क का निर्माण