तहसीलदार प्रियंका सिंह ने अवगत कराया कि जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेश सं० 814 दिंनाक 02 जनवरी 2025 के द्वारा कुमार शाक्य पुत्र हनुमान दास शाक्य, निवासी म०नं0-2, मेला अस्पताल, तहसील व जिला हरिद्वार के नाम से निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र सं० UK23ES0800205427 दिंनाक 26-07-2023 को तत्काल निरस्त करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इस आदेश के अनुपालन में श्री कुमार शाक्य पुत्र श्री हनुमान दास शाक्य, निवासी म०नं0-2, मेला अस्पताल, तहसील व जिला हरिद्वार के नाम से निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र सं० UK23ES0800205427 दिंनाक 26-07-2023 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा किसी भी माध्यम से उपरोक्त प्रमाण पत्र की मूलप्रति अथवा छायाप्रति का प्रयोग किसी भी उद्देश्य हेतु किया जाना संज्ञान में आने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में जायेगी।