हरिद्वार। उत्तराखंण्ड आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय के कुलपति डा. सुनील जोशी को नैनीताल हाई कोर्ट ने तत्काल हटाने के लिए शासन को निर्देशित किया है।
मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय के कुलपति डा. सुनील जोशी की कुलपति पद पर नियुक्ति को अवैध मानते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाने के लिए शासन को निर्देशित किया है।