Uttarakhand

दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20 20 साल की सजा

हरिद्वार कोर्ट ने दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है। पहला मामला 20 जून 2021 का गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के 1 गांव का है जिसमें एक व्यक्ति ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपने परिवार के साथ किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनकी 16 साल की बेटी घर में अकेली थी इसी बीच एक युवक ने घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तेलीवाला गांव के रहने वाले खुशनूद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ।जिस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और ₹30000 का जुर्माना लगाया है।

दूसरा मामला 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और दुष्कर्म का है जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा और 60हजार का जुर्माना लगाया है शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 28 दिसंबर 2021 में भगवानपुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को आरोपी बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था ।परिवार के लोगों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंस और लाडडी निवासी भगवानपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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