जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चंपावत ने जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों की विकास खण्डवार निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण–2024 को यथासाध्य, त्रुटिहीन और परिपूर्ण बनवाये जाने हेतु ग्राम पंचायतवार मतदाताओं की निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने, प्रकाशित कराने तथा सूचियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों और आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित कराते हुए अंतिम रूप देने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
उन्होंने अवगत कराया कि अपर जिलाधिकारी, चंपावत को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) तथा आवंटित क्षेत्र जनपद के समस्त विकास खण्डों कि समस्त ग्राम पंचायतें, उप जिलाधिकारी, चंपावत को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) तथा आवंटित क्षेत्र विकासखंड चंपावत की समस्त ग्राम पंचायते, उप जिलाधिकारी, लोहाघाट को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(पंचायत) तथा आवंटित क्षेत्र विकासखंड लोहाघाट की समस्त ग्राम पंचायतें, उप जिलाधिकारी, पाटी को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) तथा आवंटित क्षेत्र विकास खंड–पाटी की समस्त ग्राम पंचायतें, उप जिलाधिकारी, बाराकोट को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) तथा आवंटित क्षेत्र विकास खंड–बाराकोट की समस्त ग्राम पंचायतें, खंड विकास अधिकारी,चंपावत को नोडल अधिकारी (पंचायत) तथा आवंटित क्षेत्र विकास खंड चंपावत, खंड विकास अधिकारी, लोहाघाट को नोडल अधिकारी (पंचायत) तथा आवंटित क्षेत्र विकास खंड लोहाघाट, खंड विकास अधिकारी,पाटी को नोडल अधिकारी (पंचायत) तथा आवंटित क्षेत्र विकासखंड पाटी, खंड विकास अधिकारी बाराकोट को नोडल अधिकारी (पंचायत) तथा आवंटित क्षेत्र विकास खण्ड बारकोट हेतु उपर्युक्त अधिकारियों को पदाभिहित किया है।
उन्होंने यह भी अवगत कराया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)/अपर जिलाधिकारी,चंपावत को यह भी अधिकार होगा की आवश्यकतानुसार जनपद में तैनात तहसीलदारों को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।