Uttarakhand

राष्ट्रीय लोक अदालत में 25 वादों का निस्तारण, पक्षकारों को 53 लाख 76 हजार 283 रुपए की धनराशि दिलाएं जाने के आदेश

हरिद्वार। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला उपभोक्ता आयोग ने 25 वादों का निस्तारण कर पक्षकारों को 53 लाख 76 हजार 283 रुपए की धनराशि दिलाएं जाने के आदेश पारित किए गए।

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के रीडर सुजीत कुमार ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता व सदस्यों अमरेश रावत एवं रचना गोयल की बैंच ने आज द्वितीय शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई करते हुए 25 वादों का निस्तारण किया। जिनमें से 13 मूलवाद तथा 11 इजराय वाद शामिल हैं।जिसमे 53 लाख 76 हजार 283 रुपए की धनराशि का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर उपभोक्ता आयोग के स्टेनोग्राफर शोभाराम , वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप अग्रवाल, विजय सिंह एडवोकेट , साधना चौहान प्रहलाद कश्यप , संजय कुमार चौहान, पुष्पेंद्र कुमार एवं किस्रपाल आदि उपस्थित रहे। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत पर अपने वादों का निस्तारण कराने वाले वादकारियो का आभार व्यक्त किया।


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