नितिन राणा
चंबा , 9 नवंबर
जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करते हुए 10 नवंबर शाम 5 बजे से लेकर 12 नवंबर मतदान वाले दिन को शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि 8 दिसंबर मतगणना के दिन को समस्त जिला और अन्य राज्य से सटे संबंधित मतदान क्षेत्रों के 3 किलोमीटर के दायरे में भी शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।